logo

अपनी ही कार्यवाही में बुरी तरह फंस सकता है बंडा़मुंडा़ थाना

राजकुमारी चौधरी प्रकरण में बंडामुंडा़ थाना की मुसीबते कम होती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक गलत कार्यवाही की शिकायते मानवाधिकार आयोग, सूचना आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के पास दर्ज हो रही है।
वही बंडामुंडा़ थाना द्वारा की गई एक और गलत कार्यवाही की शिकायत पुलिस अधीक्षक राउरकेला तक पहुँची है। तह शिकायत पीडित ने रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को दी है।
जिसमें उन्होने तीन मुकदमें उसके ऊपर से उठाए जाने की मांग की है। क्योंकि राजकुमारी चौधरी ने पीडित जो उसका देवर है उसपर यह झूठा आरोप लगाकर फेसबुक में एक पोस्ट शेयर की थी कि, उसका देवर शंभु चौधरी उसके बेटे को झूठ बोलकर ले गया,जबकी राजकुमारी ने दिनांक 8.3.2021 को इस बाबत एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका पति और दो देवर ने मारपीट कर उससे उसका बेटा छीनकर लेगया जिसमें शंभु भी था,और अदालत में दाखिल की IA में यह कहा कि उसका पति उसकी गैर मौजूदगी में उसके बेटे को उसकी जानकारी के बगैर जबरदस्ती उठाकर ले गया।
पर एएसपी आर.के.मिश्रा की जांच में राजकुमारी द्वारा शंभु चौधरी पर लगाई गई सभी आरोपों को झूठा पाया। इस पर जब उसके देवर ने बंडामुंडा़ थाना में यह कहकर शिकायत दर्ज कराने गया की राजकुमारी चौधरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए उसकी बदनामी की है और इसतरह उसे प्रताड़ित किया गया है तो थाना प्रभारी ने यह कहकर राजकुमारी चौधरी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया कि फेसबुक पोस्ट पर उसका नाम नहीं है। इसपर पीडित ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत की।

पीडित ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत पर प्रमाण सहित इसका कारण भी बताया है। उन्होने लिखा है कि
मुझे जांच रिपोर्ट पत्र संख्या 354/HRPC, दिनांक 04-03-2025 से मालूम हुआ की राजकुमारी चौधरी पत्नी प्रेमलाल चौधरी द्वारा बंडामुंडा़ थाना में शंभु चौधरी के विरूद्ध PS Case No-35/2021, दिनांक 08-03-2021,113/2021दिनांक 20-08-2021 और 081/2022 दिनांक 08-03-2022 दर्ज कराई गई है।

लेकिन बड़े दुःख के साथ बताना पड़ रहा है कि इन तीनों मुकदमों में जांच अधिकारी द्वारा शंभु चौधरी के स्थान पर हरहर शंभु कुमार चौधरी के नाम पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर उन्हें आरोपी बना दिया गया है। इतना ही नहीं हरहर शम्भु कुमार चौधरी को PS Case No-113/2021 में दिनांक 19-10-2021 को जाँच अधिकारी उप निरीक्षक बालीया बारिक द्वारा गिरफ्तार कर फार्वड़ कर दिया गया था, जिस वजह से हरहर शंभु कुमार चौधरी को सप्ताह भर कारागार में रहना पड़ा, जबकि बंडा़मुंडा़ थाना यह नहीं मानता की शंभु चौधरी ही हरहर शंभु कुमार चौधरी है।

जिसका प्रमाण बंडा़मुंडा़ थाना में दर्ज GD No-011 दिनांक 03-03-2025 है। हरहर शंभु कुमार चौधरी के द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत खमारी ने यह कहते हुए मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया कि फेसबुक पोस्ट पर हरहर शंभु कुमार चौधरी का नाम नहीं लिखा हुआ है।

अतः श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं प्रार्थी हरहर शंभु कुमार चौधरी उर्फ मुनकु यह निवेदन करता हूँ कि PS Case No - 35/2021, 113/2021, और 081/2022 के जाँच अधिकारी उप निरीक्षक एफ.लाक्रा और बी.बारीक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाए और ये तीनों मुकदमें हरहर शंभु कुमार चौधरी के ऊपर से उठाया जाए।

119
5757 views