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शेखपुरा में नाबालिक शरीफ के मामले में सिविल कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की, पवन यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई।

शेखपुरा में नाबालिक से रेप के मामले में सिविल कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की, 95000 का जुर्माना लगाया..
* शेखपुरा/ सिटी खबर..
* एडिटर: तरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट..
* बिहार/ शेखपुरा: शेखपुरा में नाबालिक शरीफ के मामले में सिविल कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश ने सोमवार को दोषी पवन यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई. और साथ ही उसे पर 95000 का जुर्माना भी लगाया गया.
आपको बताते चले की यह मामला 31 जनवरी 2018 का है। चेवाड़ा निवासी पवन यादव ने नाबालिक लड़की का अपहरण किया था। उसके बाद उसे पीड़िता के साथ रेप भी किया था। पुलिस ने मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
* पुलिस की गवाही से हुई घटना की पुष्टि.
आपको बताते चले कि पास्को के विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए थे। पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज कराए गए थे। डॉक्टर ऑफ पुलिस अधिकारियों के गवाही से भी घटना की पुष्टि हुई थी।
* दरअसल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद आरोपी को भारतीय दंड विधान धारा की 363, 366 A, 376, 506 के साथ पास्को को एक्ट की धारा4(१) के तहत दोषी करार दिया गया था. फैसले के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा शेखपुरा भेज दिया गया
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