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सुखला, घास, भूसा का जिले स बाहर निर्यात व बायलरों/ईंट-भट्टो में ईंधन के रूप में उपयोग प्रतिबंधित

सुखला, घास, भूसा का जिले स बाहर निर्यात व बायलरों/ईंट-भट्टो में ईंधन के रूप में उपयोग प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने जिले की गौशालाओं में निवासरत गौवंशों हेतु वर्षभर चारा और भूसा की उपलब्धता बनाएं रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (अत्र पश्चात् मात्र संहिता संबोधन) की धारा 163 के तहत् आगर-मालवा जिले से बाहर समस्त पशु चारा सुखला, घास, भूसा, कड़बी (ज्वार, मक्का के डंठल) आदि के निर्यात एवं उद्योग, फैक्ट्रीयों के बायलरों/ईंट-भट्टो आदि में ईंधन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति एवं संस्थान द्वारा पशु चारा व भूसा का जिले से बाहर निर्यात एवं ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, इसके साथ ही भूसा एव चारे का युक्ति संगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना एवं चारा, भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप संग्रहण करना प्रतिबंधित रहेगा। ईंधन उपयोगी भूसे का स्टॉक के लिए लायसेंसधारी उद्योग ही स्टॉक कर सकेगा, इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी संबंधित लायसेंसधारी की रहेगी एवं प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश आगामी दो माह की अवधि तक वैध रहेगा, उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
DDr Mohan YadavCCM Madhya PradeshDDepartment of Animal Husbandry, Madhya PradeshJJansampark Madhya Pradesh
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