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आधार और वोटर ID को जोड़ने की अनुमति, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला



नई दिल्ली, मंगलवार: चुनाव आयोग ने वोटर ID (EPIC) को आधार से जोड़ने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकार पहले ही पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का निर्णय ले चुकी है। अब वोटर ID को आधार से जोड़ने का कदम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और फर्जी वोटिंग रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी और नागरिकों को आधार जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा। चुनाव आयोग जल्द ही इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।

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