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बिजनौर पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम मे आज दिनांक 07/03/2025 माननीय न्यायालय ADJ-04 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त को दण्डित किया गया !

थाना नूरपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2023 धारा 302 भादवी के आरोपी अभियुक्त ओमपाल सैनी पुत्र लल्लू सिंह निवासी मो0 नई बस्ती, राजा का ताजपुर, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व रु0 20,000/ रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया !

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