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रतलाम जिले में बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम:- रतलाम जिले के जिलाधीश महोदय श्री राजेश बाथम ने रतलाम जिले की राजस्व सीमा में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले में समस्त उत्सवों के आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर,बैंड,प्रेशर हॉर्न,एवं डी जे सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा ।

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