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बिसरा थाना क्षेत्र में स्थित तेतेरकेला ग्राम से होकर गुजरने वाली कोयल नदी तट से अवैध रूप से बालू ढुलाई करने वालों पर राउरकेला पुलिस की कड़ी कार्यवाही।

बिसरा थाना क्षेत्र में स्थित तेतेरकेला ग्राम से होकर गुजरने वाली कोयल नदी तट से अवैध रूप से बालू ढुलाई करने वालों पर राउरकेला पुलिस की कड़ी कार्यवाही।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिसरा थाना क्षेत्र में आनेवाले सारूबहार,तेतेरकेला अंचल में अतिरिक्त सहायक निरीक्षक आर.के.नायक के साथ अतिरिक्त सहायक निरीक्षक बी.एन. किसान, पी. ओझा, के.आर. टुडू, और डी. किशन बीते कल बुधवार के दिन गश्ती ड्यूटी कर रहे थे।उन्होने देखा कि लगभग 10.20 बजे 02 (दो) टिप्पर पंजीकृत संख्या OR-14R-6061 और OR-09J-9858 और 01 (एक) हाइवा पंजीकृत संख्या OD-16D-9453 रेत से लदे हुए तेतेरकेला पुल की तरफ से सरुबाहाल की तरफ आए। उन्होंने तीनों वाहनों और चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ करने पर चालकों ने कबूल किया कि वे तेतेरकेला के कोयल नदी तट से अवैध रूप से रेत ले जा रहे हैं। उन्होंने अपना नाम और पता इस्माइल टोपनो (35), पुत्र-सलान टोपनो, अत-बिरकेरा, बांसकोना, पीएस-बिसरा, जिला-सुंदरगढ़ (ओआर-14आर-6061 का चालक), रोहित गौड़ (24), पुत्र-अर्जुन गौड़, अत-पुरुना बिसरा, पीएस-बिसरा, जिला-सुंदरगढ़ (ओडी-16डी-9453 का चालक) और सरफराज आलम (60), पुत्र-स्वर्गीय मनीर अहमद, अत-चेकगेट, बिसरा, पीएस-बिसरा, जिला-सुंदरगढ़ (ओआर09जे-9858 का चालक) बताया। इसके अलावा यह भी पता चला है कि उक्त वाहनों के चालक मालिकों की मिलीभगत से और तेतेरकेला गांव के भरत महतो के निर्देश पर अपराध को अंजाम दे रहे थे। चूंकि ऐसा कृत्य ओडिशा लघु एवं खनिज रियायत नियम, 2016 की धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस/51 के अधीन आता है। इसलिए उन्होंने सुबह 10.55 बजे रेत से लदे 02 (दो) टिपर रजिस्टर्ड नंबर OR-14R-6061 और OR-09J-9858 और 01 (एक) हाइवा रजिस्टर्ड नंबर OD-16D-9453 को गवाह सुरेंद्र महतो (35), पिता तीर्थनाथ महतो, गांव धाडारी, थाना बिसरा, जिला सुंदरगढ़ और छोटू कुंभार (36), पिता धनु कुंभार, अत-जोदाबांध, थाना बिसरा, जिला सुंदरगढ़ की उपस्थिति में तेतेरकेला पुल के पास जब्त कर लिया और उन्हें थाने ले आए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस संबंध में बिसरा बिसरा थाना में थानाकांड़ संख्या 73, दिनांक 19.02.2025, यू/एस-303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस/51 ओडिशा लघु खनिज रियायत नियम, 2016 के तहत मामला दर्ज कर
(1) इस्माइल टोपनो (35), पुत्र-सलान टोपनो, पता-बिरकेरा, बांसकोना, थाना-बिसरा, जिला-सुंदरगढ़ (OR-14R-6061 का चालक),

(2) रोहित गौड़ (24), पुत्र-अर्जुन गौड़, पता-पुरना बिसरा, थाना-बिसरा, जिला-सुंदरगढ़ (OD-16D-9453 का चालक) और
(3) सरफराज आलम (60), पुत्र-स्वर्गीय मनीर अहमद, अत-चेकगेट, बिसरा, थाना-बिसरा, जिला-सुंदरगढ़ (OR09J-9858 का चालक)।पर कार्यवाही करते हुए उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी(रूरल) राउरकेला भेजा गया।
और तीनो वाहनों को जब्त कर लिया गया है।
सूचना है की आज खबर बनाए जाने तक तेतेरकेला के कोयल नदी तट से बालू ढुलाई नहीं हुई है।

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