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माध्यमिक शिक्षक राजकुमार माली निलंबित

आगर-मालवा, 14 फरवरी/कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने शासकीय एकीकृत हाईस्कूल बराई (सोयतकलां) के माध्यमिक शिक्षक राजकुमार माली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेशानुसार शासकीय एकीकृत हाईस्कूल बराई में 07 फरवरी को कक्षा 09 वीं की संस्कृत परीक्षा के दौरान कक्ष-01 में परीक्षा दे रही छात्रा के साथ कक्ष में पर्यवेक्षण की ड्यूटी दे रहे शिक्षक राजकुमार माली द्वारा छेड़कानी किये जाने की जानकारी छात्रा के द्वारा परिजन के साथ संस्था प्राचार्य को देने पर एवं प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को देने पर छात्रा की शिकायत पर पुलिस थाना सोयतकलां द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 एवं 8 के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शिक्षक राजकुमार माली का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरित कदाचरण की श्रेणी में होने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09(1) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बड़ौद रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
क्रमांक-65/फरवरी/2025

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