13 साल पुराने केस पर फैसला, मसूदा के 18 जने दोष मुक्त हुए, मसूदा गैस मामले में 20जनों के खिलाफ हुआ था मामला दर्ज
संवाददाता राकेश जीनगरमसूदा। कस्बे में स्थित न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मसूदा द्वारा तेरह साल से चल रहे मामले की सुनवाई में गुरुवार को फैसला सुनाया। जिसमें सभी 20 जनों की चार्जशीट में 18 जनों को दोषमुक्त करार किया गया। साथ ही दो जने की मृत्यु हो चुकी थी। इस दौरान मामले में ग्रामहित को देखते हुए अधिवक्ता लक्ष्मीकांत सतीश व्यास व सुबोध व्यास द्वारा तेरह साल तक मामले में निःशुल्क पैरवी कर सहयोग किया।जानकारी के अनुसार 13 फरवरी 2012 धरेलू गैस इण्डेन व एच.पी. की अनियमित आपूर्ति को लेकर ग्रामवासियों द्वारा तीन दिन तक मसूदा कस्बा बन्द व चक्का जाम को लेकर ग्रामहित को लेकर शांतिपूर्वक मसूदा बन्द किया गया। लेकिन तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा मसूदा कस्बे में गश्त के दौरान तत्कालीन सरंपच जगदीश चौधरी के नेतृत्व में करीब 100-150 व्यक्ति बाजार में इक्कठा होकर बाजार बन्द करवा रहे थे। थानाधिकारी के बयान में बताया की एस.आई. व जाब्ता द्वारा ग्रामवासियों को समझाईश की कि शान्तिपूर्वक तरीके से बन्द करवाए मगर रास्ता जाम नहीं करें मगर इसके बावजूद भीड में मौजूद लोग उत्तेजित होकर रास्ता जाम करने का कहने लगे। इसको लेकर तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा कस्बे के कुछ लोगों के खिलाफ आम रास्ता रोकना व राहगीरों को हो रही परेशानी को लेकर 20/12 अपराध धारा 283 में मामला दर्ज किया गया। जिसकी सुनवाई गुरुवार को न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मसूदा द्वारा गुरुवार को तारीख पेशी पर फैसला सुनाते हुए सभी को दोष मुक्त करार किया गया। इसके बाद सभी ने खुशियां मनाते हुए मिठाई बाटी।