logo

अभियुक्तगण दोष मुक्त

अयोध्या।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट- द्वितीय अयोध्या द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2025 को अभियुक्तगण रामजीत पुत्र बुद्धू, रामनरेश पुत्र अतवारू, रामतीरथ पुत्र सुखराज को धारा 452, 323/34, 325/34, 504, 506(2) भा० दं० सं०.के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया। उक्त मुकदमे में कुल 4 अभियुक्त नामजद थे जिसमें एक कि मृत्यु दौरान वाद के ही गयी थी बाकी बचे तीनो अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। जिसकी पैरवी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता प्रदीप कुमार कोरी ने किया था।

27
11162 views