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*जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जनपद में जारी की साप्ताहिक बंदी।

*जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जनपद में जारी की साप्ताहिक बंदी।*

*निर्धारित क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकान खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई।*

जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण मिश्र ने मऊ उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान 1962 की धारा 8 (2) सपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम 6 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका एवं टाउन एरिया क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 में परिपालन हेतु निम्नलिखित विवरण के साथ साप्ताहिक बंदी की स्वीकृति प्रदान किए। जिसमें नगर पालिका परिषद मऊ की साप्ताहिक बंदी रविवार को बाल काटने व केश प्रसाधन की दुकानो व आटा चक्की, स्पेलर जैसे हेवी पावर का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर। नगर पालिका परिषद मऊ नाथ भंजन मऊ के बाल काटने एवं केश प्रसाधन की दुकान की साप्ताहिक बंदी शनिवार को। नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन मऊ के अंतर्गत आटा चक्की स्पेलर जैसे हेवी पावर का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठा की साप्ताहिक बंदी मंगलवार को। टाउन एरिया मोहम्मदाबाद गोहाना की साप्ताहिक बंदी रविवार को जिसमें बाल काटने व केश प्रसाधन वाले दुकानों को छोड़कर। टाउन एरिया मोहम्मदाबाद गोहना मऊ के बाल काटने वाले एवं केश प्रसाधन की दुकान की साप्ताहिक बंदी शनिवार को। टाउन एरिया दोहरीघाट मऊ की साप्ताहिक बंदी सोमवार को। टाउन एरिया अमिला की साप्ताहिक बंदी मंगलवार को। टाउन एरिया अदरी की साप्ताहिक बंदी शनिवार को। टाउन एरिया कोपागंज की साप्ताहिक बंदी सोमवार को। टाउन एरिया घोसी की साप्ताहिक बंदी बुधवार को हार्डवेयर मशीनरी पार्ट्स एवं फोटो कॉपी की दुकान को छोड़कर। टाउन एरिया घोसी मऊ की दुकान की हार्डवेयर मशीनरी पार्ट्स एवं फोटोग्राफी की दुकानो की साप्ताहिक बंदी रविवार को। चिरैयाकोट मऊ की साप्ताहिक बंदी शनिवार को रतनपुरा मऊ की साप्ताहिक बंदी रविवार को। मधुबन की साप्ताहिक बंदी शनिवार को निर्धारित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलनायक करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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