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पूर्व समादेष्टा द्वारा पारित आदेश को पुलिस उप- महानिरीक्षक अजय लिंडा ने किया निरस्त

*पुर्व समादेष्टा द्वारा पारित आदेश को पुलिस उप-महानिरीक्षक ने किया निरस्त*
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पुर्व समादेष्टा वाई एस .रमेश ने वास्तविक जन्म तिथि को छुपाकर होमगार्ड में नामांकित होने के आरोप में चाईबासा जिला के गृह रक्षक सत्यनारायण बिरूवा को किया था बर्खास्त

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झारखंड :- चंद्रमोहन बिरूवा ने अपने बड़े भाई चाईबासा जिला के गृह रक्षक 13409 सत्यनारायण बिरूवा के विरुद्ध उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी,सदर , चाईबासा को शिकायत पत्र समर्पित करते हुए यह आरोप लगाया था कि सत्यनारायण बिरूवा ने अपने वास्तविक जन्मतिथि को छुपाकर चाईबासा जिला में गृह रक्षक के रूप में अपना नव-नामांकन कराया है । चंद्रमोहन बिरूवा ने अपने आरोप में यह भी कहा था कि मेरा जन्मतिथि 02/10/1983 है जबकि मेरे बड़े भाई ने नव-नामांकन के समय अपना जन्मतिथि - 25/01/1988 दर्शाया है , चंद्रमोहन बिरूवा ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके बड़े भाई सत्यनारायण बिरूवा ने दो बार मैट्रिक का परीक्षा दिया था , पहली बार जब मैट्रिक का परीक्षा वर्ष 1997 में दिया था उस वक्त इसने अपना जन्मतिथि 25/1/1980 दर्शाया और जब दुसरी बार मैट्रिक का परीक्षा वर्ष 2007 में दिया उस वक्त अपना जन्मतिथि 25/1/1988 दर्शाया था ।

सत्यनारायण बिरूवा के विरुद्ध दो अलग-अलग जन्मतिथि का आरोप हुआ प्रमाणित

सत्यनारायण बिरूवा के जन्मतिथि सत्यापन के संबंध में विभाग के द्वारा संबंधित विद्यालय को पत्राचार किया गया था । जिसके आलोक में R.K.High School ,Putusia के द्वारा वर्ष 1997 के अंक पत्र में इसकी जन्म तिथि 25.01.1980 तथा Scott Hindi Girls High School, Chibasa के द्वारा वर्ष 2007 के अंक पत्र में इसकी जन्म तिथि 25.01.1988 प्रमाणित करते हुए संबंधित दस्तावेज संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया गया ।

पुर्व जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी चाईबासा ने पुनः नामांकन से कर दिया था वंचित

सत्यनारायण बिरूवा के विरुद्ध दो जन्मतिथि का मामला संज्ञान में आने के बाद पूर्व जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी चाईबासा ने इन्हें पुनः नामांकन से वंचित कर दिया था ।

पुर्व समादेष्टा ने सत्यनारायण बिरूवा को किया था बर्खास्त

चाईबासा जिला के गृह रक्षक 13409 सत्यनारायण बिरूवा के द्वारा अपना नामांकन दो अलग-अलग जन्मतिथि को छुपाकर विभाग को दिग्भ्रमित व गुमराह करते हुए धोखे से गृह रक्षक के रूप में नामांकित होने के आरोप में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के पूर्व समादेष्टा ने 22 अगस्त 2023 को बर्खास्त कर दिया था ।

*पुर्व समादेष्टा के आदेश को पुलिस उप-महानिरीक्षक अजय लिंडा ने किया निरस्त*

चाईबासा जिला के गृह रक्षक सत्यनारायण बिरूवा के विरुद्ध पुर्व समादेष्टा के द्वारा पारित किए गए बर्खास्तगी के आदेश को पुलिस उप-महानिरीक्षक अजय लिंडा ने 9 जनवरी 2025 को निरस्त कर दिया ।

*पुलिस उप-महानिरीक्षक के द्वारा पारित आदेश का झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया विरोध*

पुलिस उप-महानिरीक्षक के द्वारा पारित आदेश का झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप बिरूवा एवं चाईबासा जिला अध्यक्ष चरण चातर ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध दो अलग-अलग जन्मतिथि का आरोप प्रमाणित हो गया तथा जिसने अपनी वास्तविक जन्मतिथि को छुपाकर होमगार्ड में अपना नव- नामांकन करा लिया , वैसे फर्जी गृह रक्षक को सेवा में पुनः वापस लाना गलत है । श्री प्रताप बिरूवा ने कहा कि जब पूर्व समादेष्टा ने अलग-अलग जन्मतिथि को छुपाकर विभाग को दिग्भ्रमित व गुमराह करते हुए धोखे से गृह रक्षक के रूप में नामांकित होने के आरोप में सत्यनारायण बिरूवा को बर्खास्त कर दिया था तब पुलिस उप-महानिरीक्षक अजय लिंडा के द्वारा पूर्व समादेष्टा के आदेश को निरस्त करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है । इस तरह के कार्य से आम जनमानस में होमगार्ड विभाग की छवि धूमिल होगी तथा फर्जीवाड़ा करने वालों का मनोबल ऊंचा होगा ।
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि इस मामले पर झारखंड सरकार एवं होमगार्ड डीजी को संज्ञान लेते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक अजय लिंडा द्वारा पारित आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए । श्री मुखर्जी ने कहा कि अगर इस तरह से फर्जी लोगों को विभाग में वापस लाया जाएगा तो होमगार्ड विभाग की छवि आम जनमानस में खराब होगी।
चाईबासा जिला अध्यक्ष चरण चातर ने कहा कि अगर इस मामले पर झारखंड सरकार संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई नहीं करती है तब इस मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जाएगा ।

संवाददाता - राजीव कुमार तिवारी रांची झारखंड कि रिपोर्ट

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