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शादी का प्रलोभन देकर महिला से शारिरिक शोषण करने एवं आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को बोड़ला पुलिस धरदबोचा

बोडला (कवर्धा)। पुलिस अधीक्षक  शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा एवं पुलिस से अनुविभागीय अधिकारी महोदय बोडला श्री अजित कुमार ओगरे के मार्गदर्शन मे थाना बोड़ला के मर्ग क्रमांक 29/2020 धारा 174 जाफौ के मृतिका संतोषी बाई पिता शिवकुमार तिलकवार उम्र 30 साल साकिन रप्युपारा थाना बोड़ला को गल्ला व्यापारी उधोराम जायसवाल के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर महिला  के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा एवं महिला द्वारा पत्नी बनाकर रखने की बात कहने पर उधोराम जायसवाल के द्वारा  संतोषी बाई तिलकवार को मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तुम जहर खाकर या फांसी लगाकर मर जाओ की बात कहकर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये जाने के कारण महिला का  क्षुब्ध होकर 16 फरवरी .2020 को घर के छज्जा में रखे कीटनाशक दवा को सेवन कर ली थी ।

उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल कवर्धा में भर्ती कराया गया था। जो 18.10.2020 को फौत हो गई थी जिस पर थाना बोड़ला में मर्ग क्रमांक 29/2020 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच किया गया मर्ग जांच पर पाया गया कि आरोपी उधोराम जायसवाल पिता विदेशी जायसवाल उम्र 40 साल साकिन पिपरिया हाल नवापारा जोराताल थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. द्वारा मृतिका को आत्महत्या के लिये उकसाकर दुष्प्रेरित किया गया है जो धारा 306 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 35/2021 धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर थाना प्रभारी के निर्देश पर तत्काल टीम गठित कर आरोपी के दिये गये पते पर जाकर दबिश देकर कायमी के 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है । उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी संतराम सोनी , सउनि पंचराम वर्मा , सउनि नरेन्द्र सिह ठाकुर , आरक्षक 202 सुरेश धुर्वे , आरक्षक 762 युसुफ खान एवं अन्य थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा ।

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