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गरीबों को तीन माह तक प्रति यूनिट पांच किलो निःशुल्क मिलेगा चावल:DM

गोण्डा। जिलाधिकारी डाॅ. नितिन बसंल ने शासन के निर्देश पर ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के अन्तर्गत माह अप्रैल, मई व जून 2020 के लिए जिले में 05 किग्रा चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क वितरित किये जाने के निर्देश दिये हैं। 

यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी वीके महान ने बताया कि, ‘जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक माह अप्रैल 2020 की 15 तारीख से अपने राशनकार्ड पर दर्ज प्रत्येक व्यक्ति/यूनिटों पर 05 किग्रा चावल प्रति यूनिट की दर से अपने.अपने कोटेदार के यहां से निःशुल्क प्राप्त करें।’ उन्होंने बताया कि, ‘यह व्यवस्था माह अप्रैल, मई व जून 2020 ;तीन माह के लिए के लिए है।’

 जिलाधिकारी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण कराने हेतु प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित कर दिए गए हैं,  जो उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपस्थित रहकर अपनी देख.रेख में लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
 जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि, ‘वे अपनी दुकान पर ‘सभी श्रेणी के कार्डधारकों को 05 किग्रा प्रति यूनिट/सदस्य के अनुसार निःशुल्क चावल प्राप्त होगा’ से सम्बन्धित सूचना का अनिवार्य रूप से प्रदर्शन करते हुए माह अप्रैल की 15 तारीख से अपने दुकान पर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।’ 

डीएम श्री बंसल ने बताया कि, ‘नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित रहकर वितरण का कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं, इस बात की सतत् निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जो भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेंगे तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेंगे।’

 जिलाधिकारी  ने निर्देश दिए हैं कि, ‘कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय सजगता बरती जाय। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी रखा जाये और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई.पाॅस का प्रयोग किया जायेगा। उचित दर दुकान पर भीड़ एकत्र न हो और सोशल डिस्टेन्सिंग को बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये। उचित दर दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न आयें। यथाशीघ्र अधिकतम उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण हो जाये, इस हेतु सभी उचित दर विक्रेता प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे तक अपने दुकान को खोलकर लाभार्थियों में निर्धारित मानक के अनुसार शत-प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें ।

श्री बंसल ने कहा है कि, ‘यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को कोई जानकारी या विक्रेता के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं..05262230352 पर जानकारी/शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली/अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती हैए तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक/एफआईआर की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी।’

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