अवैध राशि मांग मामले में दोषी चार अधिकारी निलंबित, मधनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की बड़ी कार्रवाई
- भ्रष्टाचार में लिप्त चार पदाधिकारियों पर कार्रवाई, विभाग ने किया निलंबित
- अवैध राशि मांग मामले में दोषी चार अधिकारी निलंबित, मधनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की बड़ी कार्रवाई
- सुमन कांत झा, निरीक्षक, मद्यनिषेध चलिष्णु दल, पूर्णिया; चंदन कुमार, अवर निरीक्षक, मद्यनिषेध चलिष्णु दल, पूर्णिया; दिनेश कुमार दास, सहायक अवर निरीक्षक, मद्यनिषेध चलिष्णु दल, पूर्णिया; और प्रदीप कुमार, मद्यनिषेध सिपाही, पूर्णिया को भ्रष्टाचार के आरोप मे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
दिनांक 03.12.2024 को श्री रजनीश कुमार सिंह, आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के आदेश पर मद्यनिषेध विभाग के चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
यह कार्रवाई श्री रजनीश कुमार सिंह, आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार को भेजे उस शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें सोनू कुमार पोद्दार (पिता: महेश पोद्दार, निवासी: महेन्द्रपुर, पोस्ट: मोगमटगामा, थाना: मुफस्सिल रानीपतरा, जिला: पूर्णिया) ने दिनांक 01.12.2024 की रात को व्हाट्सएप पर एक आवेदन और ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर आरोप लगाया था। आयुक्त ने मामले की सत्यता की जांच के लिए सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, पूर्णिया को निर्देश दिया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
शिकायत में निरीक्षक सुमन कांत झा, अवर निरीक्षक चंदन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार दास, और सिपाही प्रदीप कुमार पर गाली-गलौज करने और झूठे मामले में फंसाने के बदले धन की मांग का आरोप लगाया गया।
ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच के बाद, चारों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच अधिकारी ने ऑडियो में पैसे के लेन-देन से संबंधित बातचीत की पुष्टि की। चारों अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके बाद चारों को निलंबित कर दिया गया।
श्री रजनीश कुमार सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अन्य प्राप्त शिकायतों की भी जांच जारी है, और सत्यता प्रमाणित होने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को सचेत करते हुए, निर्देश दिया कि सरकार द्वारा नशे के कारोबार पर रोक लगाने के प्रयासों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।