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कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

मुंबई : दरअसल, बीएमसी ने 22 अप्रैल 2016 को कुर्ला क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले राजेंद्र गोमई को निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। गोमई ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। तत्कालीन वेकेशन बेंच ने 11 मई 2016 को याचिकाकर्ता को मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कुर्ला क्षेत्र में ऐसे निर्माण को संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने संबंधित क्षेत्र के अडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को तोड़क कार्रवाई के लिए बीएमसी अधिकारियों को जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि कमिश्नर को लगे कि स्थानीय पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो वे स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान उपलब्ध कराएं।

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