
बहराइच में बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री करने वाले व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई
जिला कृषि अधिकारी ने फखरपुर में उर्वरक की दुकानों का किया निरीक्षण
ब्यूरो रिपोर्ट- शहाबुद्दीन खान*
बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री करने पर दुकान सील एवं मुकदमा दर्ज
जिला कृषि अधिकारी बहराइच द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2024 को फखरपुर में उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा था, निरीक्षण के समय एक व्यक्ति द्वारा उर्वरक बेचा जा रहा था किंतु उनके पास उर्वरक लाइसेंस नहीं था । जांच करने पर पता चला की जयकरन पुत्र अशोक कुमार निवासी फखरपुर द्वारा बिना उर्वरक लाइसेंस प्राप्त किया ही उर्वरक बेचा जा रहा है, जबकि उनको जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से उर्वरक बिक्री प्राधिकार पत्र अथवा लाइसेंस नहीं जारी किया गया था l तत्क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा तत्काल गोदाम को सील कर दिया गया एवं उर्वरक विक्रेता जयकरण पुत्र अशोक कुमार निवासी फखरपुर के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1885 , उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी फखरपुर थाने में दर्ज करा दी गई है । इसके साथ ही जिला कृषि अधिकारी द्वारा चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी । जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद बहराइच के सभी किसानों को अवगत कराया जाता है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध या बिना लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री करता है । तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 7839882245 पर शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।