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पुलिस ने गोवंश हत्या के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर दो के खिलाफ रासुका की कारवाई की




मनावर।। शुक्रवार को पुलिस विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। जिसमे बताया गया है कि नगर के बालीपुर मार्ग पर 20 नवम्बर बुधवार की सुबह एक गोवंश का मांस और खाल के लिए वध किया गया था। उक्त मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर दो के खिलाफ रासुका की कारवाई की है। पुलिस ने मनावर रहने वाले मुख्य आरोपी कासिम उर्फ मुच्ची निवासी मनावर तथा इस्लाम उर्फ हाबू पिता इस्माइल निवासी आजाद मार्ग मनावर व दो अन्य आरोपी जुनेद उर्फ राजा पिता इकबाल निवासी निसरपुर, कालू पिता निजाम शाह निवासी आजाद मार्ग मनावर के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। जहाँ से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मनावर में गोवंश की हत्या को लेकर शुक्रवार शाम को एसडीओपी अनु बेनीवाल व टीआई ईश्वरसिंह चौहान ने बताया कि बालिपूर रोड़ स्थित निजी विद्यालय जाने वाले मार्ग के समीप एक गौवंश मृत अवस्था में पाया गया था। पुलिस ने तुरंत मौका मुआयना कर पंचनामा बनाया और प्रकरण जांच में लिया। साथ ही पशु चिकित्सकों से प्राप्त पीएम रिपोर्ट के आधार गोवंश की मृत्यु धारदार हथियार का उपयोग के ब्रेन (मस्तिष्क) कटने के कारण होना पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रासुका व मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध व पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4/9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधि. 2004 एवं 11, पशु क्रुरता अधि. व 325 ,196(1)(ठ) बी.एन.एस के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
फोटो -01,02 मुख्य आरोपी कासिम उर्फ, इस्लाम उर्फ हाबू पिता इस्माइल।
फोटो - 03 अन्य 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।

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