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चपरासी और किराएदार का सत्यापन नहीं कराया तो मकान मलिक पर होगा मुकदमा

मेरठ: किराएदार और चपरासी का सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिक को भी मुकदमे में आरोपित बनाया जाएगा। पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है। भावनपुर में पशु चोरी और सदर बाजार में बिल्डर के घर चोरी करने वाले बदमाशों को किराए पर रखने वाले मकान मालिक भी आरोपित बना दिए गए। पुलिस ने जनपद में किराएदार और चपरासी के सत्यापन का अभियान चला दिया। एक से 19 नवंबर तक पुलिस की तरफ से 3399 किराएदारों का सत्यापन कराया जा चुका है। प्रथम स्थान पर लिसाड़ी गेट थाना रहा है। यहां पर 348 और अंतिम बार रोहटा थाना रहा है। यहां पर सिर्फ एक किराएदार का सत्यापन हुआ है। पुलिस ने चपरासी और किराएदारों के सत्यापन को लेकर मकान मालिक की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कॉलोनी में चपरासी और किराएदार रखने पर कार्रवाई की जाएगी।

जनपद में 6 से ज्यादा लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराये सर्विस चला रहे हैं जो चपरासी और किराएदार मुहैया कराते हैं। आउटर की सभी कॉलोनी के बाहर प्रॉपर्टी डीलरों की बड़ी तादाद है। जो किराएदार और अनुचर मुहैया करा रहे हैं। एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र की आरडब्ल्यूए की कॉलोनियों के अध्यक्ष से बातचीत करनी होगी। उन्हें हिदायत दी जाए की कॉलोनी में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के चपरासी और किराएदार को नहीं रखा जाए। पहले से रखे हुए कर्मचारियों और किराएदार का भी पुलिस सत्यापन करवाया जाए। कालोनियों के बाहर बैठकर किराएदार और चपरासी मुहैया कराने वाले प्रॉपर्टी डीलर की सूची तैयार की जाए। ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके। यानी बंद गेट कॉलोनी में अब चपरासी और किराएदार रखने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है।

यह है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: एजेंसी का नाम और स्थान अंकित करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड,फोटो और उन सभी की जन्मतिथि यह सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके संगठन पंजीकरण के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और सभी कागजात संकल्प रजिस्टर आपके सदस्यों के हस्ताक्षरों के लिए आपके पते पर कोरियर से भेजे जाएंगे। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सभी दस्तावेज हमें डाक द्वारा हस्ताक्षर के साथ टिक करने वाली जगह पर भेजे जाने चाहिए। आपके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने पर हम सभी दस्तावेजों को स्कैन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। तब एजेंसी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

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