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बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन हेतु आज काशीपर /जसपुर क्षेत्र में वृहद बचाव चलाया अभियान

बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन हेतु आज काशीपर /जसपुर क्षेत्र में वृहद बचाव अभियान चलाया गया इस दौरान वर्कशॉप ऑटोमोबाइल क्षेत्र, होटल, ढावा आदि स्थानों में संयुक्त रूप से टीम के साथ कार्यवाही की गई । इस दौरान 02 बाल/ किशोर श्रमिक चिन्हित किए गए तथा संबंधित प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराए जाने संबंधी कार्रवाई संपन्न की गई । अन्य प्रतिष्ठान स्वामियों को नियमों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सूचना पैंपलेट्स चस्पा करते हुए अवगत कराया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका का किसी भी प्रकार के व्यवसाय एवं प्रक्रिया में नियोजन तथा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोर श्रमिकों का खतरनाक प्रक्रियाओं एवं व्यवसाय में नियोजन पूर्णतया निषेध है तथा संज्ञेय अपराध है। उल्लंघनकर्ता सेवायोजक के विरुद्ध एफआईआर तथा 20 हजार से 50000 तक का जुर्माने व दोषी पाए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास की सजा का भी प्रावधान है।

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