प्रदूषण की वजह से बागपत के सभी कक्षi 1 से कक्षi 12 तक के सभी शिक्षण संस्थान बंद
कार्यालय जिलाधिकारी बागपत।
पत्रांक 1548 / एस.टी. कैम्प-09/ प्रदूषण/2024
दिनांक 18 नवम्बर 2024
कार्यालय-आदेश
एन.सी.आर. क्षेत्र में स्थित जनपद बागपत व आस-पास के प्रदूषण के बढ़ते स्तर एवं सी.ए.क्यू.एम द्वारा ग्रेप-4 लागू किये जाने फलस्वरूप तथा उक्त विषय में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के प्रकाश में जनपद बागपत के छात्र-छात्राओं व संबंधित की वायु प्रदूषण से सुरक्षा के दृष्टिगत कक्षा-01 से कक्षा-12 तक संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं (बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.सी. एवं अन्य समस्त बोर्ड) को अग्रिम आदेशों तक "शिक्षण कार्य" हेतु बन्द जाता है। विद्यालय यदि चाहें तो इस अवधि में कक्षाओं का संचालन "ऑनलाइन मोड" में कर सकेंगें।
उक्त सभी संस्थाओं के समस्त प्रधानाचार्य, शिक्षक व अन्य शिक्षणेत्तर कार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थानीय आवश्यकताओं व ऑनलाइन कक्षा संचालन के हित में अपने दायित्वों का यथोचित निवर्हन करते रहेंगे।
(जितेन्द्र प्रताप सिंह) जिलाधिकारी बागपत।
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु-
01. पुलिस अधीक्षक, बागपत।
02. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०). बागपत।
03. समस्त उपजिलाधिकारी, बागपत।
04. जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत को आदेश परिपालनार्थ।
05. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत को आदेश परिपालनार्थ।
06. जिला सूचना अधिकारी बागपत।
07. समस्त संबंधित प्रधानाचार्य जनपद बागपत द्वारा DIOS/BSA
जिलाधिकारी 18-11-2024 बागपत।