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तेजी से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली NCR में ग्रैप-4 लागू , इन गतिविधियों पर रहेंगी पाबंदियां



- दिल्ली में आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं से जुड़े सभी CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक.

- इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, CNG और BS VI डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों को, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में एंटी करने की इजाजत नहीं होगी.

- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां मध्यम और भारी माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध.

- प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला. दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला ले सकती है.

- केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं. राज्य सरकारें सड़कों पर ऑड-इवन आधार पर निजी वाहनों के संचालन पर फैसला ले सकती है.

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