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दुष्कर्म के दोषी आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा,लगाया 10 हजार का अर्थदंड

कौशाम्बी।

दुष्कर्म के दोषी आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा,लगाया 10 हजार का अर्थदंड,


यूपी के कौशाम्बी जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है,कोर्ट ने अपने फैसले में अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता की माँ को प्रतिकार के रूप से देने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहाँ की रहने वाली पीड़िता की मां ने थाने में लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 21 जुलाई 2023 को समय 2:00 दोपहर में गांव का ही अयोध्या पुत्र रोशन लाल चारपाई पर सो रही उसकी अबोध बालिका को उठा ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चला।


राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को कोर्ट ने गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त अयोध्या उर्फ जोधा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता की माँ को प्रतिकार के रूप में देने का फैसला सुनाया है।

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