14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं: हरविंदर सिंह
लुधियाना, 12 नवंबर। जिला अदालतें, लुधियाना और सिविल कोर्ट-जगराओं, खन्ना, समराला और पायल विभिन्न न्यायिक अदालतों में शनिवार, 14 दिसंबर, 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए त्वरित और सस्ता न्याय प्राप्त करें। ये शब्द जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण लुधियाना के सचिव हरविंदर सिंह ने एक प्रेस नोट के माध्यम से व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि आम लोगों के बीच के विवादों को त्वरित एवं सस्ते में निपटाने के उद्देश्य से 14 दिसंबर (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर, 2024 को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लुधियाना राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जिला अदालतों, लुधियाना और सिविल कोर्ट- जगराओं, खन्ना, समराला और पायल में हैं।
विभिन्न न्यायिक अदालतों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करेगा। पार्टियों के साथ किया जाएगा सचिव हरविंदर सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले जैसे किराया, बैंक वसूली, राजस्व मामले, बिजली और पानी के बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले, वन अधिनियम के मामले, आपदा मुआवजा, आपराधिक क्वांटम मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतें, कवर किए गए मामलों की सुनवाई सिविल न्यायाधीशों या न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती है। यह लोक अदालत में किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे प्री-लिटिगेटिव मामलों को पक्षकारों की आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा जो अभी तक किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किए गए