मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर दो बीएलओ को नोटिस*
*चेतावनी पत्र जारी होने के बाद भी स्थिति शून्य*
नर्मदापुरम- (सिवनी मालवा) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को किया जाकर दावे आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश बैठक में प्रसारित किए गए थे जिसमें मतदान केंद्र पर 18 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम एक मतदाता का नाम अनिवार्य रूप से जोड़े जाने हेतु निर्देश दिए गए थे परंतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 के दो बीएलओ उमेश कुमार शर्मा मतदान केंद्र क्रमांक 150 तथा श्रीमति नजमा खान मतदान केंद्र क्रमांक 69 द्वारा अपने मतदान क्षेत्र के अंतर्गत 18 एवं 19 वर्ष आयु के एक भी मतदाता के नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिवनी मालवा सरोज सिंह परिहार द्वारा सुपरवाइजर एवं बीएलओ को चेतावनी पत्र जारी किया गया था अब संबंधित बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है पत्र में दिया गया है कि यदि मतदान केंद्र पर मतदाता नहीं आ रहे हैं तो आपके द्वारा मतदान केंद्र क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से संपर्क कर नवीन मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना था किंतु उक्त कार्य भी आपके द्वारा नहीं किया गया जिससे निर्वाचन का महत्वपूर्ण कार्य संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 प्रभावित हो रहा है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके द्वारा निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बढ़ती जाकर निर्वाचन कार्य को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है जो की कदाचरण होकर दंड की श्रेणी में आता है क्यों ना आपको निर्वाचन कार्य को प्रभावित करने एवं निर्वाचन आदेशों निर्देशों की अवहेलना का दोषी मानकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाए युक्ति युक्त स्पष्टीकरण साक्षय एवं कार्य की प्रगति के साथ तीन दिवस में व्यक्तिगत रूप से समक्ष होकर प्रस्तुत करें आपका प्रतिवाद निर्धारित समय अवधि में समाधान कारक न पाए जाने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदा पुरम को प्रेषित किया जाएगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा