logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

अतिथि शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट का निर्णय ब्याज सहित मानदेय का भुगतान करने एवं पुनः नियुक्त के आदेश

अतिथि शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट का निर्णय
ब्याज सहित मानदेय का भुगतान करने एवं पुनः नियुक्त के आदेश

रहली पूर्व अतिथि शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों को 45 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस याचिका में अतिथि शिक्षक रहे इन याचिकार्ताओं ने बीते सत्र में कार्यरत रहने के दौरान का मानदेय व फिर से नियुक्ति दिलाने की मांग की थी।
याचिका अतिथि शिक्षक अजय ठाकुर, पंकज साहू, आशीष कुमार, उदयभान लोधी, प्रसन्न कुर्मी, हरविंद सिंह, नीरज अहिरवार, मुकेश अहिरवार द्वारा लगाई थी। याचिका में बताया गया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए स्कूलों में पढ़ाने का काम किया। अक्टूबर से मानदेय नहीं दिया गया है।
न्यायालय से ब्याज सहित वेतन दिलाने व संबंधित क्षेत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में फिर से रखने का आग्रह किया था। साथ ही याचिका पर हुए खर्च को दिलाने की मांग की थी। बताया गया कि इस मामले में खंड शिक्षा,जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर महोदय ,जन सुनवाई ,181पर पहले भी आवेदन देकर मानदेय दिलाने की मांग की थी । साथ ही जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया गया।
याचिका में प्रदेश शासन, जिला शिक्षा अधिकारी सहित बीईओ को जिम्मेदार बनाया गया था। इस याचिका पर न्यायालय ने बगैर किसी राय व गुणदोष बताए जिम्मेदारों को 45 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिका का निपटारा कर दिया है।
अजय ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी सहित बीईओ को न्यायालय के आदेशानुसार निर्णय लेने के लिए आवेदन दिया है। कहा कि अतिथि शिक्षकों का बीते सत्र 2023-24 में अक्टूबर से मानेदय नहीं मिला है। स्कूलों में उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर हैं ।

108
3866 views

Comment