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रांची: मतदान के दिन सभी संस्थानों में सवैतनिक अवकाश अनिवार्य, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश

रांची, 4 नवंबर 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए राज्य के सभी छोटे-बड़े संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होना है। जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा, वहां उसी दिन सभी कर्मियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रविधान को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों के मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मियों, जिसमें दैनिक मजदूर भी शामिल हैं, को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करें।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के अनुसार, चुनाव के दौरान मतदान दिवस को हर कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, अथवा अन्य किसी संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस प्रविधान के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक मतदाता मतदान कर सकें।

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