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*मासूम से रेप और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला मुख्य आरोपी कमलेश को फांसी की सजा,माता पिता को साक्ष्य मिटाने पर 4-4 साल की सजा

उदयपुर
वल्लभनगर
मावली में 9 साल की मासूम के साथ रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को मिलेगी फाँसी, माता पिता को 4 साल का कारावास

आरोपी

मावली थाना क्षेत्र में रेप के बाद 8 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या और उसके शव के 10

टुकड़े करने के मामले में सोमवार को उदयपुर पॉक्सो-2 कोर्ट फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी

21 वर्षीय युवक कमलेश राजपूत को दोषी करार देते हुए फाँसी की सजा सुनाई है वही

मामा-पिता को साक्ष्य मिटाने व सहयोग करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 4 साल का

कारावास की सजा सुनाई। आरोपी चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को घर लेकर गया था।

इसके बाद रेप कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। फिर उसके हाथ, पैर, धड़ सहित शव

के 10 टुकड़े कर बोरे में भरकर घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडहर में फेंक आया था।

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