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पाक्सो एक्ट मै 20 वर्ष के कारावास एवं 7000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

//बुरहानपुर पुलिस//

*प्रेसनोट* दिनांक- 27.10.24

◆*थाना शाहपुर के वर्ष 2024 के बलात्संग चिन्हित प्रकरण में माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती कल्पना मरावी के द्वारा आरोपी को धारा 366(क), 376(3), 376(2)(N), 376(2)(K), 34 भादवि. एवं 5L/6 पाक्सो एक्ट मै 20 वर्ष के कारावास एवं 7000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

दिनांक 30-01-2024 को फरियादी गोविंद पिता कन्हैया मालवीया उम्र 35 वर्ष, निवासी चाकबारा द्वारा थाना शाहपुर आकर सूचना दी कि दिनांक 29-01-2024 को जब वह घर पर नही था तब उसकी नाबालिक पुत्री उम्र 14 वर्ष एवं भांजी उम्र 14 वर्ष को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसलाकर ले गया। फरियादी की उक्त सूचना पर थाना शाहपुर पर अपराध क्रमांक 078/2024 धारा 363 भादवि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेन्द्र पाटीदार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश एवं एसडीओपी नेपानगर श्री निर्भय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में निरीक्षक अखिलेश मिश्रा थाना प्रभारी थाना शाहपुर द्वारा टीम गठित कर दिनांक 16-02-2024 को अपहृता को दस्तयाब किया गया। जिसके पश्चात् अपराध में धारा 366(क), 376(3), 376(2)(N), 376(2)(K), 34 भादवि. एवं 5L/6 पाक्सो एक्ट बढ़ाई गई

आरोपी *जितेन्द्र पिता पुरण सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी चाकबारा* को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय, बुरहानपुर में दिनांक 19-02-2024 को पेश किया गया। अपराध की सम्पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय दिनांक 19-04-2024 को पेश किया गया। प्रकरण को अभियोजन हेतु चिन्हित प्रकरण में सूचीबद्ध किया गया था |

दिनांक 26-10-2024 माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी *जितेन्द्र पिता पुरण सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी चाकबारा* को 20 वर्ष के कारावास एवं 7000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक श्री रामलाल रंधावा ने की तथा विवेचना संबंधी कार्यवाही में टीम प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा, उप निरीक्षक राधिका सोलंकी, आरक्षक 552 सतीश रावत एवं आरक्षक 200 सोहन सेजकर का सराहनीय योगदान रहा।

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