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जन सूचना अधिकार के द्वारा मांगे गए तथ्य पर जवाब न देने पर धुरियापार के ग्राम प्रधान और सचिव के वित्तीय अधिकार पर लगी रोक।

धुरियापार ।। दरअसल मामला गोरखपुर जिले के उरुवा ब्लाक के धुरियापार ग्राम पंचायत का है। जहां पर धुरियापार निवासी राजेश जायसवाल द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 6 अप्रैल 2024 को एक जन सूचना मांगी गई थी। की धुरियापार ग्राम पंचायत में 2021 से मिली ग्राम पंचायत को सरकारी योजनाओं के तहत धनराशि, ग्राम पंचायत में की गई कार्यों पर खर्च की धनराशि, मनरेगा मे कराए गए मजदूरों के द्वारा कार्य, कार्यवाही रजिस्टर की नकल व पारित प्रस्ताव की छाया प्रति तथा आवास एवं शौचालय के लाभार्थियों का विवरण की सूचना जारी होने की तिथि तक खण्ड विकास अधिकारी/जन सूचना अधिकारी विकास खण्ड से की गई थी। जिसकी सूचना विकास खण्ड उरुवा से न मिलने पर जिला अधिकारी गोरखपुर एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर के यहां प्रार्थना पत्र लगाया था। जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश पर जन सूचना अधिकार के अंतर्गत जवाब न देने के कारण तथा जब तक जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कर दी जाती है तब तक के लिए धुरियापार ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई है।

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