logo

टिहरी जिले में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को नहीं मिल पा रहा क्षैतिज आरक्षण का लाभ

टिहरी, केदार सिंह चौहान 'प्रवर': उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को टिहरी जिले में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन्हें अभी तक टिहरी जिले में उनके प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहे हैं। जबकि सीमान्त जनपद उत्तरकाशी में प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण टिहरी जिले के अधिकांश पात्रता धारी युवक युवतियों को इस लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सीमान्त जनपद उत्तरकाशी में जारी आदेश के अनुसार अपर सचिव, कार्मिकः एवं सतर्कता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-103 दिनांक 30 अगस्त, 2024 के द्वारा उताराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-244/ÛÛÛअप(3)/2024/48(1)/2023 दिनांक 18 अगस्त 2024 इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

उक्त अधिसूचना में प्रख्यापित ’उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संधोधित (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2024) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

सदर्भित अधिसूचना के बिन्दु संख्या-3 (क) में उल्लेख किया गया है कि “चिन्हित आन्दोलनकारी“ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका चिन्हिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रूप में किया गया हो और उसे उक्त संदर्भ में प्रमाण पत्र/पहचान पत्र निर्गत किया गया हो। इसी प्रकार अधिसूचना के बिन्दु संख्या-3(ख) में उल्लेख किया गया है कि “आश्रित“ से चिन्हित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पत्ति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) अभिप्रेत है।

अतः शासन द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना के क्रम में जनपद अन्तर्गत चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। तद्‌नु‌सार समस्त उप जिलाधिकारी जगपद उत्तरकाशी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को संलग्न प्रारूप पर नियमानुसार प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

टिहरी के उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों ने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारियों को आदेशित करने का कष्ट करें। ताकि पात्र लाभार्थियों को आवेदन पत्र भरकर इसका लाभ प्राप्त हो सके।

43
6705 views