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म.प्र. के थानों के हर कमरे में ऑडियो वाले सीसीटीवी कैमरे लगाएं: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिरासत
में युवक से बेरहमी से मारपीट की घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आदेश दिए कि प्रदेश के पुलिस थानों के - प्रत्येक कमरे में आडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने डीजीपी को कहा कि वे राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट प्राप्त करें। इस मामले में किसी भी तरह की चूक होने पर अवमानना कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी प्रत्येक जिले के प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तुरंत मंगाकर सुनिश्चित करें कि क्या उनके जिले में स्थित पुलिस स्टेशनों के भीतर कोई कमरा या स्थान ब्लैक स्पॉट यानी सीसीटीवी कैमरे के बिना तो नहीं है।

अनूपपुर निवासी अखिलेश पांडे नामक युवक ने याचिका दायर कर
बताया कि उसके खिलाफ फर्जी अपराध दर्ज का उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने दलील दी कि याचिकाकर्ता एक कंपनी का मैनेजर है। अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने की पुलिस उससे पांच हजार रिश्वत मांग रही थी। राशि नहीं देने पर फर्जी केस बनाया गया। थाने में मारपीट की गई। एक पुलिस कर्मी ने स्वयं अपनी वर्दी
फाड़ी और दोष याचिकाकर्ता पर लगा दिया। सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सच्चाई सामने आई। कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर एक लाख 20 हजार का जुर्माना लगा दिया। यह राशि याचिकाकर्ता को मिलेगी। यही नहीं घटना के दिन तैनात टीआई सहित समूचे स्टाफ को 900 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया।
याचिका • घटना में शामिल पुलिस वालों के 900 किमी दूर ट्रांसफर के आदेश

18 फरवरी 2025 तक पेश करें रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि वे मध्य प्रदेश राज्य के सभी पुलिस थानों में प्रत्येक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट 18 फरवरी, 2025 तक प्रस्तुत करें। यदि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अदालत की अवमानना के लिए एक अलग मामला दर्ज किया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक को आवश्यक जानकारी एवं अनुपालन हेतु तत्काल भेजी जाए।

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