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वैध दस्तावेज पूर्ण होने पर ही वाहन का संचालन किया जाये - आरटीओ

कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देशन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार द्वारा स्कूल वाहनों की चैकिंग की कार्यवाही की गई। जिसमें जौरा रोड़ पर संचालित कैलारस, सबलगढ़ एवं श्योपुर की ओर जाने वाले यात्री वाहन, टाटा मैजिक, स्कूल बसों के मोटरयान नियमों से संबंधित वाहन के आरसी, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण, परमिट चालक, परिचालक लायसेंस संबंधी चैकिंग की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 102 से अधिक वाहनों को चैक किया गया, जिसमें मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 58 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 2 लाख 4 हजार रूपये का राजस्व वसूला।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने समस्त वाहन संचालको एवं स्कूल संचालकों को सूचित किया हैं कि वाहन के नियमानुसार बैध दस्तावेज पूर्ण होने पर ही वाहन का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। चैकिंग के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि वाहन का बैध परमिट होना चाहियें, वाहन का बैध फिटनेस होना चाहिये, वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र होना चाहियें, चालक/परिचालक का व्यवसायिक लायसेंस बैध होना चाहियें, वाहन का वैध बीमा होना चाहियें, वाहन में रिफ्लेक्टर टेप, व्हीएलटीडी डिवाईस, जीपीएस, कैमरा, स्पीड गर्वनर डिवाईस लगा एवं चालू हालात में होना चाहियें।

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