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रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि कारक पटाखे एवं डीजे न चलायें - कलेक्टर

आगामी दीपावली के त्यौहार एवं शादी समारोह के समय आमजन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आये-दिन तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण एवं अधिक तीव्रता वाले पटाखे चलाकर ध्वनि, वायु प्रदूषण फैलाया जाता है। जिसके कारण आम जनता को शारीरिक एवं मानसिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने मुरैना जिले के लिये आदेश जारी किया है।
आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा के संबंध में कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि कारक यंत्र, डी.जे. नहीं चलायेगा। चार मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.आई.) या 145 डी.बी. (सी) पीक. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखो का विनिर्माण, विक्रय उपयोग प्रतिषिद्ध होगा। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि लड़ी (जुडे़ हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये आमजन में सुरक्षा की भावना कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित मानक से अधिक तीव्रता वाले पटाखे, डी.जे. नहीं चलाये। ऐसी परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं निषेधात्मक आदेश प्रसारित करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी एक व्यक्ति का मनोरंजन किसी दूसरे व्यक्ति के लिये हानिकारक होना प्रतिबंधित रहेगा।

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