logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

केंद्रीय विधि विभाग द्वारा लेख्य प्रमाणक को विवाह एवं तलाकनामा शपथ पत्र निर्गत करने से लगाई गई रोक ।

केंद्रीय विधि विभाग द्वारा लेख्य प्रमाणक को विवाह एवं तलाकनामा शपथ पत्र निर्गत करने से लगाई गई रोक ।अब नहीं कर सकते विवाह एवं तलाकनामा शपथ-पत्र निर्गत नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 8 एवं नोटरी नियम 11(8) के अंतर्गत लेख्य प्रमाणक को विवाह एवं तलाक़नामा का इकरारनामा बनाने का अधिकार नहीं है

117
5343 views

Comment