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केंद्रीय विधि विभाग द्वारा लेख्य प्रमाणक को विवाह एवं तलाकनामा शपथ पत्र निर्गत करने से लगाई गई रोक ।

केंद्रीय विधि विभाग द्वारा लेख्य प्रमाणक को विवाह एवं तलाकनामा शपथ पत्र निर्गत करने से लगाई गई रोक ।अब नहीं कर सकते विवाह एवं तलाकनामा शपथ-पत्र निर्गत नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 8 एवं नोटरी नियम 11(8) के अंतर्गत लेख्य प्रमाणक को विवाह एवं तलाक़नामा का इकरारनामा बनाने का अधिकार नहीं है

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