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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2022 धारा 376,452,323,504.506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त रामरुप पुत्र हरीप्रसाद निवासी ब्योहरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 10 वर्ष का कठोर कारावास और 06 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । दिनाँक 06.11.2022 को थाना सरधुवा में पीड़िता के पिता द्वारा सूचना दी गयी थी कि रामरुप उपरोक्त द्वारा घर में घुसकर उनकी 17 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म कर मारपीट की एवं गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी है । सूचना के आधार पर थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2022 धारा 376,452,323,504.506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम रामरुप उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा की गयी थी एवं दिनाँक 10.11.2024 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनाँक 05.01.2023 को आरोपी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था ।

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