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28 सितंबर 2024 को सूचना का अधिकार दिंन के रूप में मनाया जाना चाहिए :- सांगोला तालुका समन्वयक-श्री प्रदीप पांडुरंग मोरे और प्रचार प्रमुख सांगोला तालुका श्री शाहिद रफीक तांबोली इनकी मांग

तारीख -19/09/2024 को पत्र लिखकर कि गई मांग; - सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण कानून है जो सभी नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है! और इस कानून का प्रचार-प्रसार करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है! साथ ही एक सरकारी संस्था के रूप में यह !हमारी जिम्मेदारी है! कि इस कानून के महत्वपूर्ण और उपयोगिता ध्यान में रखते हुए! सभी सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिकों तक भी पहुंचाया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 28 सितंबर को सूचना का अधिकार दिंन के रूप में मनाया जाता है। इस विषय को ध्यान में रखकर.
महाराष्ट्र सरकार ने शासन निर्णय ( केमा अ )2008/पत्र क्रमांक 378/08/ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई; तारीख 20 सितंबर 2008 को निर्णय लिया है! इसके अनुसार हर वर्ष सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना का अधिकार दिंन मनाने का सरकारी आदेश है। इस निर्णय के अनुसार, सरकार ने सुझाव दिया है! कि नागरिकों को सूचना का अधिकार इस विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए! सूचना का अधिकार इस विषय पर चर्चा सत्र , व्याख्यान माला आदि कार्यक्रम मनाकर ; सूचना का अधिकार का प्रचार प्रसार प्रसिद्धि दे कर जनजागृति करें! और इस सूचना का अधिकार दिंन सभी सरकारी कार्यालयों में ' मनाया जाए ! इस विषय की मांग को लेकर ;
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य!के सांगोला तालुका माहिती अधिकार कार्यकर्ता
* श्री प्रदीप पांडुरंग मोरे (समन्वयक सांगोला तालुका)
* श्री शाहिद रफ़ीक तांबोली - (प्रचार प्रमुख सांगोला तालुका) इन्होंने इस विषय में सांगोला नगर परिषद मुख्य अधिकारी ,सांगोला स्थाना पुलिस इंस्पेक्टर
सांगोला आगार प्रमुख,सांगोला शिक्षा अधिकारी, सांगोला तहसीलदार,सांगोला वन अधिकारी वन विभाग, सांगोला मंडल अधिकारी ,इन सभी कार्यालयों कों पत्र लिखकर मांग कि है!

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