logo

*नूंह नगर परिषद चेयरमैन पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना, कोर्ट ने पेश होने के दिए आदेश*

हरियाणा के नूंह जिले के नल्हड़ रोड पर जमा कूड़े के ढेर पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के बुलावे पर इस बार अगर नूंह नगर परिषद के चेयरमैन संजय मनोचा पेश नहीं हुए, तो उन पर 50 हजार का जुर्माना लग सकता है। दरअसल नूंह के नल्हड़ रोड पर अवैध रूप से पूरे शहर का कूड़ा डाला जा रहा है।

*वार्ड 10 निवासी ने दायर की याचिका*

मामले को लेकर नूंह शहर के वार्ड 10 निवासी ओम प्रकाश द्वारा नूंह नगर परिषद के चेयरमैन संजय मनोचा के खिलाफ हाईकोर्ट में एडवोकेट नफीस अहमद रूपड़िया के जरिए याचिका दायर की गई। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए आगामी 26 सितंबर को नूंह नगर परिषद के चेयरमैन संजय मनोचा हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए, तो चेयरमैन को अपनी जेब से याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए जुर्माने के तौर देने होंगे।

*3 माह में हटाने के आदेश हुए थे जारी*

जानकारी अनुसार बीते वर्ष सितंबर 2023 में हाईकोर्ट ने नूंह नल्हड़ रोड पर अवैध रूप जमा कूड़े के ढेर को 3 महीने के भीतर हटाने के नूंह नगर परिषद के लिए आदेश जारी किए थे। आदेश के बाद कुछ दिनों में कूड़े के ढेर का हटाने का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन इसके कुछ समय बाद फिर से यहां शहर के कूड़े को डाला जाने लगा। वहीं मामले पर नगर परिषद व प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट कोई उपस्थित भी नहीं हुआ।

*6 माह की सजा का भी प्रावधान*

इस समस्या पर शहर के वार्ड 10 निवासी ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। अगर नगर परिषद के चेयरमैन संजय मनोचा अगली तारीख पर पेश नहीं हुए, तो उन पर 50 हजार रुपए लग का जुर्माना लगाया जाएगा। याचिकाकर्ता के एडवोकेट नफीस अहमद रूपड़िया ने कहा कि हाईकोर्ट की अवमानना करने पर आर्थिक दंड के अलावा 6 माह की सजा का प्रावधान भी है।

5
308 views