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स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की स्वास्थ्य विभाग में 8,500 पदों पर भर्ती की घोषणा


 वर्धा (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में 8500 पदों पर भर्ती की जायेगी। कोरोना अवधि के दौरान, स्वास्थ्य प्रणाली पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी।  हालांकि, कुछ स्थानों पर कर्मचारियों की कमी थी।  यह स्वास्थ्य प्रणाली पर एक दबाव डाल रहा था।  स्वास्थ्य व्यवस्था पर तनाव को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पद भरे जाएंगे।  राजेश टोपे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि इसमें से 8,500 पद पहिले चरण मे भरे जाएंगे। 

  भर्ती विज्ञापन आज (18 जनवरी) को जारी किया जाएगा।  महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती 15 फरवरी तक पूरी होगी, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा।

  कोरोना संकट के दौरान अनुबंध के आधार पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की संविदा समाप्त हो गई है, उन्हें आगामी अवधि में और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के समय प्राथमिकता दी जाएगी।  स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी कि सरकार का इरादा इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को बदलने का है।

 कोरोना अवधि के दौरान, संविदापर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों कोरोना संकट कमी के कारण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकाल दिया गया था।  परिणामस्वरूप, बेरोजगारी की गाज इन लोगों पर गिर गई।  हालांकि, उन्हें राहत मिली है कि इन कर्मचारियों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

 17 हजार में से 8 हजार 500 पद ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हैं।  इसलिए, इस भर्ती को 2 चरणों में किया जाएगा।  भर्ती 56 कैडरों में की जाएगी और इन सभी पदों के लिए परीक्षा प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।  स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि परिणाम 15 फरवरी तक उपलब्ध होंगे और दो से तीन दिनों में परिणाम मिलेंगे।

 झिंझर नामक एक आईटी कंपनी को भर्ती प्रक्रिया को लागू करने का काम सौंपा गया है।  इस भर्ती में क्लास सी और डी के पद भरे जाएंगे।  इनमें क्लास सी और डी सभी पद शामिल हैं जिनमें नर्स, वार्ड बॉय, क्लर्क और तकनीशियन शामिल हैं।  इन कर्मचारीयो को भर्ती करते समय कोरोना अवधि के दौरान अनुबंध कार्य करने वालों को वरीयता नहीं दी जाएगी।  लेकिन कोरोना संकट के दौरान, कई ने अनुबंध के आधार पर काम किया।  चूंकि उन्हें नियमित आधार पर रखना संभव नहीं है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में होता है, ऐसा करना गैरकानूनी होगा।  हालांकि, उन्हें विभिन्न भर्तियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में भी प्राथमिकता दी जाएगी।  टोपे ने कहा कि चयन प्रक्रिया के नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

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