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अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को कर्मचारी रखने पर नियोजक को देना होगी जानकारी- जिला श्रम अधिकारी

अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को कर्मचारी रखने पर नियोजक को देना होगी जानकारी- जिला श्रम अधिकारी

उमर फारूक शेख AIMA जिलाध्यक्ष बड़वानी

बड़वानी / भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के 16वें प्रतिवेदन 2021-22 की अनुशंसा अनुसार यह प्रावधानित किया गया है कि ऐसे परिवार जो घरेलू सहायता (हाउस होल्ड कर्मचारी ) के रूप में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियो को नियुक्त करते है तो नियोजक को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन एवं जिला श्रम कार्यालय में कर्मचारी का विवरण दर्ज कराना होगा ।
जिला श्रम पदाधिकारी सुश्री अर्चना यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार विवरण दर्ज कराने की शर्ते निम्नलिखित होगी:-
ऽ कर्मचारी 18 वर्ष से कम उम्र का न हो।
ऽ भुगतान की जा रही परिलब्धियो एवं उपलब्ध अन्य सुविधाए (श्रम कानूनो के अनुसार देय समस्त हितलाभ )
ऽ सुनिश्चित करें कि शोषण का कोई तत्व विद्यमान न हो ।

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