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रंजिश के चलते घर में घुसकर हमला करने के मामले में दो आरोपी सबूतों के अभाव के चलते बरी-एडवोकेट राजपाल शर्मा और एडवोकेट जितेंद्र कींगरा

मोगा-31 अगस्त 24(शालीन शर्मा)- माननीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में 3 साल पहले थाना सिटी वन पुलिस की ओर से रंजिशन व्यक्ति पर उसके घर में घुसकर हमला कर गंभीर घायल करने के मामले में नामजद किए गए दो आरोपियों को सबूत और गवाहों की भारी कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया है। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अपने वकील एडवोकेट राजपाल शर्मा और एडवोकेट जितेंद्र कींगरा के माध्यम से माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था। जिसके आधार पर आज माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में शिकायतकर्ता धर्मेंद्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह निवासी सूरज नगर,उत्तरी गली नंबर 1,जीरा रोड, मोगा की ओर से 27 अक्टूबर 2021 को थाना सिटी 1 पुलिस को शिकायत की थी कि वह बेटी 19 अक्टूबर को अपने घर में बैठा था। इसी बीच रंजिश के चलते सुखजोत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह और गुरमेल सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र भगत सिंह निवासी जीरा रोड मोगा की ओर से उसके घर का दरवाजा खटकारा गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही सुखजोत सिंह और गुरमेल सिंह ने उस पर लोहे की राड और लोहे की पाइप से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिस पर पुलिस की ओर से 27 अक्तूबर 2021 को सुखजोत सिंह और गुरमेल सिंह के खिलाफ धारा 323,452 व 34 आई.पी.सी और इसके साथ-साथ धाराओं में बढ़ावा करते हुए 325 आई.पी.सी के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में माननीय अदालत में आरोपी पक्ष के वकील राजपाल शर्मा और जितेंद्र किंगरा की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।

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