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बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020 : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011(बिहार अधिनियम 23, 2011) की धारा-22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2017) में संशोधन करते हुए निमानलीखित संशोधन नियमावली बनाई गई हैं।

*अध्याय-I*
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-I
(1) यह नियमावली बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. परिभाषाएं - इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाएं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली, 2012 में प्रयुक्त उन शब्दों के लिए भी लागू हैं।

*अध्याय-II*
*3. बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उप नियम 3 (क) एवं 3 (ख) जोड़ा गया हैं :*
(क) ऑनलाइन मध्यम से दाखिल-खारिज हेतु आवेदन / याचिका प्राप्त होने पर आवेदनकर्ता को उनके मोबाइल पर SMS द्वारा एक टोकन नंबर प्रदान होगा।

(ख) ऑनलाइन मध्यम से दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदन / याचिका के साथ अनुलग्न वांछित सभी कागजातों एवं अभिलेखों की संलग्नता की जाँच अंचल स्तर पर गठित केन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा 03 (तीन) कार्य दिवस के अंदर किया जायेगा एवं आवेदन वांछित कागजातों सहित सही पाए जाने पर अपनी अनुशंसा आवेदन पत्र अंकित कर संबंधित अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

*4. बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 3 के उप नियम (6) के बाद निम्नलिखित उप नियम (7) एवं (8) जोड़ा गया हैं :*
(7) यथाविहीत उप नियम 3 (ख) के अनुसार ऑनलाइन दाखिल खारिज का वाद अभिलेख (संख्या एवं वर्ष सहित) 03 (तीन) कार्य दिवस के अंदर खोला जाएगा तथा इसकी सूचना आवेदनकर्ता को SMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर वाद संख्या देखा जा सकेगा।

(8) ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन / याचिका का वाद अभिलेख खोल दिए जाने के पश्चात वाद राजस्व कर्मचारी को अंचल अधिकारी द्वारा जॉच हेतु हस्तांतरित किया जायेगा तथा राजस्व कर्मचारी 07 (सात) कार्य दिवस के अंदर अपना प्रतिवेदन मंतव्य के साथ संबंधित अंचल निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। अंचल निरीक्षक द्वारा राजस्व कर्मचारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य अंकित करते हुए वाद को अंचल अधिकारी के समक्ष 03 (तीन) कार्य दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा।

*5. बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली, 2012 के नियम 5 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उप नियम 3 (क) जोड़ा गया हैं:*
(क) अंचल निरीक्षक से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा आम एवं खास सूचना 03 (तीन) कार्य दिवस के भीतर निर्गत किया जायेगा; अन्यथा इसके पश्चात यह स्वत: उदभूत होकर PDF के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर के Log in में Print के लिए चला जायेगा। इस प्रकार निर्गत आम एवं खास सूचना पर अंचल अधिकारी का स्वीकार योग्य हस्ताक्षर समझा जायेगा।

*6. बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 6 के उप नियम 6 (i) एवं उप नियम 6 (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैं :*
6(i) ऑनलाइन से प्राप्त दाखिल खारिज आवेदन याचिकाएं, जिनमे आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हो, उनमें दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि सेअधिकतम 35 (पैंतीस) कार्य दिवस के भीतर, जैसा अंचल अधिकारी विधिसम्मत उचित समझे, आदेश पारित कर, निष्पादन कर सकेगा।

6(ii) ऑनलाइन से प्राप्त दाखिल खारिज आवेदन/ याचिकाएं, जिनमें अपाटियां प्राप्त हुई हो, उनमें संबंधित पक्षों को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का, यदि कोई हो, युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, दाखिल खारिज याचिका प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 75 (पचहत्तर) कार्य दिवस के भीतर, जैसा अंचल अधिकारी विधिसम्मत उचित समझे, आदेश पारित कर निष्पादन कर सकेगा।

*7. बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली, 2012 के नियम 15 के उप नियम (8) के बाद निम्नलिखित उप नियम (9) जोड़ा गया हैं:*
(9) जमाबंदी पंजी II में अंकित लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जान तथा लगन रसीद निर्गत होने में परिलक्षित समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदक / याचिकाकर्ता विहित प्रपत्र XIX में आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी को दे सकेगा।

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