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बड़ी खबर !! हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने डीएम टिहरी को दिये निर्देश !!!! पढ़े पूरी खबर !!

राजधानी देहरादून, उत्तराखण्ड से रामलाल गौड़ की रिपोर्ट ll

आपको संक्षिप्त में बता दे कि, उत्तराखण्ड राज्य का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धनौल्टी जो कि अपने आप में जिला टिहरी गढ़वाल की एक विधानसभा भी है, और राजधानी देहरादून से मात्र 60 किलोमीटर दूर है लेकिन उससे लगा हुआ एक गांव, ग्राम पंचायत -गोठ आजादी के 77 साल बाद आज भी रोड़ से वंचित है l जिसको लेकर ग्राम वासियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान द्वारा कई बार सरकार के जनप्रतिनिधियों विधायक, सांसद और अधिकारियों को सड़क की मांग को लेकर समय- समय पर ज्ञापन दिये गये और धरना प्रदर्शन किये गये, लेकिन सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की गई, जिसके बाद परेशान होकर
ग्राम वासियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान
को नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड में सड़क की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर करनी पडी l
नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का संज्ञान लेते
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाही करते हुये अदालत ने डीएम टिहरी को निर्देश दिए हैं कि सड़क की मांग को लेकर ग्रामवासियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लें।
गोठ गांव के लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनका गांव टिहरी जिले के धनोल्टी पर्यटन स्थल से 12 किलोमीटर दूर है। जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तब से ग्रामीण उनके गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए प्रत्यावेदन देते आए हैं। चुनाव में विधायक और सांसद मांगों को उच्च स्तर पर रखने का आश्वासन देते हैं लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले पांच साल में समय पर उपचार नहीं मिलने से कई गर्भवतियों और उनके नवजातों की जान जा चुकी है।
जनहित याचिका दायर करने वालों में :

1. लाखी राम चमोली ( ग्राम प्रधान - गोठ )
2. जगत राम चमोली
3. सोम्बारी लाल गौड़
4. जगतम दास



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