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सुलतानपुर/रायबरेली/उन्नाव।

सुलतानपुर/रायबरेली/उन्नाव।

*मोनिका हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय की अदालत ने दोषी पति राहुल मिश्रा उर्फ नीरज को सुनाई उम्र कैद एवं 11 लाख रुपये अर्थदंड की सजा। अदालत ने अर्थदण्ड की आधी-आधी रकम मृतका व दोषी के बेटा-बेटी को देने का दिया आदेश*

*कूरेभार थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल-प्लाजा (मुजेश) के निकट पति राहुल मिश्रा ने गला दबाकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट।आरोप के मुताबिक शक बनी थी हत्या की वजह। वर्ष 2008 में रायबरेली जिले के रहने वाली मोनिका गुप्ता ने उन्नाव जिले के रहने वाले राहुल मिश्रा से किया था प्रेम-विवाह*

*मृतका के अभियोगी पिता उमाशंकर गुप्ता के मुताबिक उन्नाव से रायबरेली आने की बात कह कर राहुल मिश्रा उर्फ नीरज पत्नी व दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी कार से निकाला था घर से। फिलहाल साजिश के तहत रायबरेली जाने की बजाय कर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कार मोड पर वारदात को अंजाम देने की बात आई सामने।*

*अपने मासूम बच्चों के सामने ही राहुल मिश्रा ने पत्नी मोनिका को गला दबा कर उतारा था मौत के घाट। घटना के चश्मदीद बने बच्चों की गवाही में भी आरोपी की हुई पुष्टि। 12 अगस्त 2023 को हुई घटना के बाद कूरेभार थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा।कोर्ट की सक्रियता से एक वर्ष के भीतर आया फैसला*

*रिपोर्ट-विनय पांडेय*

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