खबर इंदौर से
इंदौर 09 जुलाई, 2024
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा ग्रीष्म ऋतु में इन्दौर जिले में मध्यप्रदेश पेयजल परीरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित नियम 2002 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय एवं निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्षा ऋतु आरम्भ होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा उक्त आदेश को शिथिल कर दिया गया है