इंदौर से बड़ी खबर
इंदौर में रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब बार में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। खास बात यह कि इन स्थानों का रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का लाइव एक्सेस एक्साइज कंट्रोल रूम में होगा। इसका पालन करना जरूरी होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
मप्र के गजट नोटिफिकेशन अनुसार रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट और क्लब बार लाइसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात 11.30 बजे तक और उपभोग का समय रात 12 बजे तक है। इंदौर में कतिपय रेस्ट्रां, होटल बार निर्धारित समय के बाद भी देर रात तक खुले रहने के कारण अप्रिय घटनाएं होने की आशंका रहती है। इसके मद्देनजर कसावट की जा रही है।
आदेश के तहत परिसर के प्रवेश द्वार, काउन्टर, डाइनिंग परिसर, बाहर का गेट व पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाए जाएंगे जिसमें व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो। सीसीटीवी कैमरे व उनके एक्सेस का उद्देश्य, रेस्ट्रां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) और सिविलियन क्लब बार (एफ. एल.-4) का नियमानुसार संचालन, उनमें होने वाले अपराध को रोकने, व्यक्ति व संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण व संरक्षा है।
सभी बार लाइसेंस धारी रेस्टोरेंट, बार, क्लब संचालकों को आधुनिक AI तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अपने अनुज्ञप्त परिसर में स्थापित करवाकर, सीसीटीवी कैमरों का रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का लाइव एक्सेस, संबंधित आबकारी, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा एक्साइज कंट्रोल रूम इंदौर पर उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। अन्यथा लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी।