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होर्डिंग हटाने को लेकर प्रदेश की सबसे बड़ी पहली कार्रवाई बुरहानपुर में। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष की मांग और घाटकोपर की घटना को निगम आयुक्त ने लिया गंभीरता पूर्वक।

बुरहानपुर।होर्डिंग हटाने को लेकर प्रदेश की सबसे बड़ी पहली कार्रवाई बुरहानपुर में। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष की मांग और घाटकोपर की घटना को निगम आयुक्त ने लिया गंभीरता पूर्वक, शहर में लगे समस्त होर्डिंग और उनके खंबे (पोल) जमीन से उखाड़ने की बड़ी कार्यवाई, पत्रकारों ने निगमायुक्त को पुष्प गुच्छ भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया।*


बुरहानपुर। मुम्बई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे में 14 से अधिक लोगों की मृत्यु और 70 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी उमेश जंगाले ने बुरहानपुर में विभिन्न क्षेत्रों में लगे होर्डिंग हटाने को लेकर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से मांग की थी कि मुंबई जैसी घटना बुरहानपुर में नहीं घटे, जिस हेतु शहर में लगे समस्त होर्डिंग को तत्काल हटाए जाए, मांग को निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए संबंधित होर्डिंग एजेंसियों को नोटिस जारी कर होर्डिंग हटाने के लिए कहा गया था। वहीं उक्त मांग को राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिया था। जिसके बाद होर्डिंग एजेंसियों द्वारा होर्डिंग से लोहे की फ्रेम तो हटाई गई थी लेकीन खंबे (पोल) वहीं गढ़े रहने दिए थे, इस बात की मीडिया में खबर वायरल होने के बाद निगम आयुक्त को जानकारी लगी कि होर्डिंग से केवल फ्रेम ही निकाली गई और खंबे वहीं यथावत हैं, तो निगमायुक्त ने अधिकारियों को शहर में लगे आधे अधूरे होर्डिंग और उनके खंबे भी हटाने के निर्देश दिए, इसके बाद निगम अधिकारी संजय तिवारी सहित निगम कर्मचारियों द्वारा शहर में लगे आधे अधूरे होर्डिंग व खंबे हटाने की कार्यवाई की गई। जिसमें सिंधी बस्ती चौराहा, पांडारोल नाला, शनवारा सहित विभिन्न स्थानों से होर्डिंग व खंबे जेसीबी मशीन से उखाड़े गए। जनहित से जुड़े मुद्दे पर कार्यवाई करने के बाद सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव तफज्जुल हुसैन मुलायामवाला तौकीर आलम, सादिक दुर्रानी, शेख वसीम, विनोद लोंढे, भगवानदास शाह, प्रीतम महाजन, अनील महाजन, संदीप भालसिंह कलीम खान, सोहेल खान, फैसल समरोज, सहित अन्य पदाधिकारियों ने निगमायुक्त को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन कर धन्यवाद ज्ञापित किया। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने कहा कि जनहित, शहरहित से जुड़े मुद्दे को निगमायुक्त ने पूरा किया जिस हेतु हम उनके आभारी हैं। उन्होने कहा कि होर्डिंग मालिकों द्वारा नगर निगम से एक होर्डिंग की अनुमति लेकर उसकी आड़ में 10 अवैध होर्डिंग लगा रखें थे, जिससे शासन को भी लाखों रुपयों के राजस्व को क्षति पहुंच रही थी। इन अवैध होर्डिंग से कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि कई वर्षो से लगे होर्डिंग के खंबो को जंग लग गया था, इन होर्डिंगों से प्राचीन ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर की सुंदरता खत्म हो रही थी। आमजन मानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होर्डिंग हटाने वाली ऐसी बड़ी कार्यवाई प्रदेश में पहली बुरहानपुर में हुई है, जिसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया और निष्पक्ष कार्यवाई की गई। वहीं राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि निगम आयुक्त ने होर्डिंगों के मकड़ जाल और शहर की सुंदरता को मुंह चिढ़ाने वाले होर्डिंग से आमजन को मुक्ति दिलाई यह शहरहित में बहुत ही सराहनीय और बड़ा कदम है, इस कार्यवाई से शहर की सुंदरता में निखार आया है और होने वाले हादसो पर भी अंकुश लगा हैं।


*अब होर्डिंग के स्थान पर लगेगें यूनी पोल्स, जानें क्या होंगे नए नियम*

निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम अधिनियम में आउटडोर मीडिया रूल्स के तहत 75 लोकेशन निगम प्रशासन ने चिन्हित की है, जिसमें जनसुरक्षा और कोई घटना घटित नहीं हो और वह सुरक्षित स्थान हो ऐसे स्थानो पर केवल 75 यूनी पोल्स की नए सिरे से निगम से विधिवत अनुमति लेना होगी वह भी इंजीनियर से अप्रूवल होने के बाद ही अनुमती दी जाएंगी। 75 यूनी होर्डिंग लगाने की अनुमति का कार्य भी निगम की एमआईसी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कराकर प्रारंभ किया जाएगा। जिन जगहों पर 75 यूनी पोल्स (होर्डिंग) लगेगें निगम प्रशासन ने उनका भी सर्वे कर चिन्हित कर लिया है। जन सुरक्षा को देखते हुए निगम प्रशासन केवल यूनी पोल्स होर्डिंग लगाने की ही अनुमति जारी करेगा, मतलब किसी प्रकार की वजनदार फ्रेम या वजनी सामान का उसमें उपयोग नहीं किया जाएंगा और इसके साथ ही वह तेज हवा, आंधी से गिरे नही इसका भी ध्यान रखा जाएंगा। उन्होंने बताया कि आउटडोर मीडिया रूल्स के तहत निजी मकान और ऑफिस पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन (एडवर्टाइजमेंट) करने के पूर्व निगम प्रशासन से बकायदा अनुमति लेना पड़ेगा, निगम द्वारा तय किए गए शुल्क राशि के भुगतान करने के बाद ही मकान, प्रतिष्ठान पर एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे। दुकान के निर्धारित बोर्ड के अलावा अन्य तरीके के विज्ञापन (एडवर्टाइजमेंट) की अनुमति लेकर निगम में शुल्क अदा करना होगा, इसके बाद ही दुकानदार अपनी दुकान पर दुकान का बोर्ड छोड़कर अन्य प्रकार के विज्ञापन कर सकते हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों को नोटिस जारी कर कार्रवाई भी की जाएंगी। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निगम द्वारा ऐसे मकान और प्रतिष्ठान जो निगम प्रशासन को कोई शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं और विज्ञापन का प्रचार प्रसार उनके घर व दुकान में किया जा रहा है, ऐसे मकानो का भी निगम ने सर्वे कंपनी से सर्वे कराया गया है, उन सभी को नियम अनुसार अनुमति लेने को कहा हैं। निगम द्वारा तय की गई राशि का भुगतान करके ही वह मकान व प्रतिष्ठान पर (एडवर्टाइजमेंट) कर सकेंगे।

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