खुशखबरी – Stilt Plus 4 Floors को मिली मंज़ूरी, नहीं ढहाई जाएंगी चौथी मंजिल
स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कालोनियों, सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए दी जाएगी, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय मकानों के साथ अप्रूव है।
नये नियमों के अनुसार जिन भवनों में 1.8 मीटर का साइड सेटबैक नहीं छोड़ा होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा । इसके अलावा भवन के आसपास रहने वाले लोगों की मंजूरी भी लेना जरूरी होगा, यदि वह परमिशन नहीं देंगे तो ऐसे भवनों को भी अवैध माना जाएगा।
250 वर्ग मीटर से अधिक माप वाले भूखंडों के लिए PDR की दरें नियम से बढ़ाई जाएंगी । राव की रिपोर्ट में स्टिलट प्लस चार के निर्माण को मंज़ूरी दी जा सख़्ती है। इसके अलावा सरकार सुविधाओं का भी ऑडिट करवाएगी ताकि कोई दिक़्क़त ना हो।