नए आपराधिक कानून लागू: वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की
नई दिल्ली, 1 जुलाई 2024 - आज से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिनके खिलाफ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। वकीलों का मानना है कि इन कानूनों के लागू होने से उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा और न्यायिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
नए कानूनों के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया में सुधार, आरोपियों के अधिकारों की सुरक्षा, और मामलों के त्वरित निपटान के लिए नए प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, वकीलों का कहना है कि इन सुधारों से न्यायिक प्रक्रियाओं में जटिलताएं बढ़ेंगी और न्यायालयों पर काम का बोझ अधिक हो जाएगा।
वकीलों की PIL में मुख्य तर्क यह दिया गया है कि इन कानूनों के कारण न केवल वकीलों का कार्यभार बढ़ेगा, बल्कि न्याय प्रणाली की कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने इन कानूनों को लागू करने से पहले उचित परामर्श नहीं किया और इस प्रक्रिया में वकीलों और अन्य संबंधित पक्षों की राय को अनदेखा किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL पर सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। देखना होगा कि न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है और इन नए कानूनों का वास्तविक प्रभाव क्या होगा। फिलहाल, देशभर के वकील और नागरिक इन बदलावों को लेकर चिंतित हैं और न्यायपालिका से उचित समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।
Aijaz Khan(Babu Khan)
Patna City
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